UPPCL: बिजली आउटसोर्स कर्मियाें को इलाज के लिए मिलेगी ESI की सुविधा, पावर कारपोरेशन ने जारी की SOP

यूपी में बिजली कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को इलाज के लिए ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) की सुविधा मिलेगी। यूपी पावर कारपोरेशन ने इस संबंध में एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी कर दी है। कारपोरेशन द्वारा जारी एसओपी में साफ किया गया है कि ईएसआइ का लाभ उन्हीं आउटसोर्स कार्मिकों को मिलेगा जिनके वेतन की अधिकतम सीमा 21 हजार रुपये प्रतिमाह है।
लखनऊ। बिजली कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को इलाज के लिए ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) की सुविधा मिलेगी। बिजली कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता में बनी सहमति के आधार पर यूपी पावर कारपोरेशन ने इस संबंध में एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी कर दी है। कारपोरेशन ने एसओपी को लेकर मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल व पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम सहित केस्को के प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी किया है।
कारपोरेशन द्वारा जारी एसओपी में साफ किया गया है कि ईएसआइ का लाभ उन्हीं आउटसोर्स कार्मिकों को मिलेगा जिनके वेतन की अधिकतम सीमा 21 हजार रुपये प्रतिमाह है। इसमें कार्मिका का अंशदान 0.75 प्रतिशत होगा जबकि नियोक्ता (आउटसोर्सिंग एजेंसी) का 3.25 प्रतिशत।
एसओपी में तय किए गए मानक
एसओपी में आउटसोर्सिंग एजेंसी और कर्मियों के लिए मानक तय किए गए हैं। इसके तहत आउटसोर्सिंग एजेंसियों को प्रदेश में ही अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित ईएसआइ उप क्षेत्रीय कार्यालय में पंजीकरण कराकर अपनी एजेंसी का ईएसआइ कोड व सबकोड लिया जाना आवश्यक है, ताकि उस क्षेत्र में ही पीड़ित कर्मी को चिकित्सीय सुविधाओं व दावों का निस्तारण हो सके।
एजेंसी द्वारा अपने सभी कार्मिकों से फार्म-1 में पूर्व में आवंटित इंश्योरेंस नंबर व अन्य सूचनाएं प्राप्त किया जाना जरूरी होगा। एजेंसी अपने कर्मियों का ई-पहचान कार्ड फोटो को सत्यापित कर जारी करेगी। एजेंसी को अपने कार्मिकों के कार्य करते समय हुई दुर्घटना की सूचना ईएसआइ पोर्टल पर समय से प्रेषित करनी होगी। अपने सभी कार्मिकों का ईएसआइ अंशदान एवं नियोक्ता का अंशदान समय से जमा करना होगा।
बता दें कि कर्मचारी संगठनों ने पावर कारपोरेशन के साथ वार्ता के क्रम में बताया था कि दुर्घटना में घायल, अपंगता या मृत्यु होने पर आउटसोर्सिंग कार्मिकों को ईएसआइ द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है और न ही इन कर्मियों को ईएसआइ द्वारा प्रदत्ता सुविधाओं के बारे में जागरूक किया जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत दुर्घटना होने पर कारपोरेशन के स्तर पर क्षतिपूर्ति भुगतान की मांग की जाती है।