
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिरगिट्टी मुख्य मार्ग पर स्थित शराब दुकान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में नगर निगम बिलासपुर के आयुक्त द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें नियमित निरीक्षण और सफाई कार्यों का विवरण दिया गया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि होली के दौरान इस स्थान पर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो और नागरिकों को असुविधा न हो। मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी।
कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान।
सिरगिट्टी-तारबाहर क्षेत्र में स्थित यह शराब दुकान सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रही है। यह अंडर ब्रिज और आवासीय इलाकों के पास स्थित है, जिससे नागरिकों, खासकर महिलाओं को परेशानी होती है। इस मुद्दे पर नागरिकों ने कई बार ज्ञापन सौंपे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शराबियों की भीड़ के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है। हाईकोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत किया था। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने नगर निगम आयुक्त को हर शाम मौके का निरीक्षण करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था,क्या सरकार का सिर्फ राजस्व कमाना ही उद्देश्य है?
प्रशासन को सख्त निर्देश।
शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रशासन और पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि इस स्थान की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और आवागमन बाधित न हो। साथ ही, नगर निगम अधिकारियों को भी नियमित निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। नगर निगम आयुक्त के शपथपत्र में बताया गया कि लगातार निरीक्षण और सफाई कार्य किए जा रहे हैं, जिससे हाईकोर्ट संतुष्ट नजर आया। अब 2 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में इस मामले पर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।