
रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कॉलोनियों और फ्लैट्स के निवासियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। रेरा के आदेश के अनुसार, मेंटनेंस चार्ज का भुगतान अनिवार्य होगा, और इसे न चुकाने पर बकाया राशि पर ब्याज लगेगा। रेरा ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कॉलोनी या फ्लैट के निर्माण के बाद उसे एक पंजीकृत सोसाइटी को हस्तांतरित कर दिया जाता है, जो उसके रखरखाव और सुविधाओं की जिम्मेदारी संभालती है। ऐसे में वहां रहने वाले प्रत्येक आवंटित व्यक्ति को निर्धारित मेंटनेंस चार्ज चुकाना आवश्यक होगा। यदि कोई व्यक्ति इसका भुगतान नहीं करता है, तो संबंधित सोसाइटी इस मामले को रेरा के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।
रेरा करेगा विवादों की सुनवाई।
रेरा के अनुसार, यदि कोई आवंटित व्यक्ति अपने एलॉटमेंट डीड में निर्धारित मेंटनेंस चार्ज या अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है, तो इससे जुड़े विवादों की सुनवाई प्राधिकरण करेगा। हालांकि, मेंटनेंस चार्ज की दरों में बदलाव से जुड़े मामलों की सुनवाई सहकारिता अधिनियम के तहत की जाएगी। रेरा के इस निर्णय से सोसाइटी को मेंटनेंस चार्ज वसूलने में सहूलियत मिलेगी और कॉलोनियों व फ्लैट्स के रखरखाव में सुधार होने की उम्मीद है।