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सेक्स सीडी कांड में पूर्व CM भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका कोर्ट में हुए पेश।

CBI का दावा- हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, बचाव पक्ष ने बताया साजिश।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पत्रकार विनोद वर्मा और कारोबारी कैलाश मुरारका रायपुर कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई में सीबीआई (CBI) ने अपने पक्ष को रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होने का दावा किया था। वहीं, मंगलवार को बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोपियों की ओर से दलीलें रखीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बचाव में जबलपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने न तो सीडी बनवाई और न ही इसे प्रसारित किया। वकील का दावा है कि यह पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश है।

क्या है सेक्स सीडी कांड?

सेक्स सीडी कांड का यह मामला अक्टूबर 2017 में सामने आया था, जब एक कथित सेक्स सीडी वायरल हुई। इसे तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत से जोड़ा गया था। रायपुर के सिविल लाइन थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी। सितंबर 2018 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर साजिश रचने का आरोप था। हालांकि, बघेल ने जमानत लेने से इनकार कर दिया, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। कांग्रेस ने इस घटना को चुनावी मुद्दा बनाया और नवंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर बघेल मुख्यमंत्री बने।

इन लोगों को बनाया गया आरोपी।

इस मामले में सीबीआई ने कैलाश मुरारका, विनोद वर्मा, भूपेश बघेल, विजय पांड्या और विजय भाटिया को आरोपी बनाया है। वहीं, एक आरोपी रिंकू खनूजा की 2018 में आत्महत्या हो गई थी। सीबीआई ने 2018 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन उसके बाद इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अब रायपुर कोर्ट में मामले की सुनवाई दोबारा शुरू हुई है।

सीबीआई ने रिंकू खनूजा को भी बनाया आरोपी।

सीबीआई का दावा है कि अगस्त 2017 में रिंकू खनूजा और विजय पांड्या ने कथित रूप से यह सीडी तैयार करवाई थी। 14 अगस्त 2017 को रिंकू, विजय और कैलाश मुरारका मुंबई गए थे, जहां उन्होंने मानस साहू के स्टूडियो में सीडी देखी थी। सरकारी गवाह लवली खनूजा ने सीबीआई को बताया कि रिंकू ने 23 अगस्त 2017 को उनसे संपर्क किया था। इस मामले में अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है।

 

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