UP News: सिंगल प्वाइंट कनेक्शन के नाम पर उपभोक्ताओं से वसूली नहीं कर पाएंगे बिल्डर, गड़बड़ी पर देना पड़ेगा जुर्माना

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली कंपनियों को इस संबंध में आनलाइन पोर्टल बनाने के आदेश दिए गए हैं। पोर्टल पर बिल्डर को सभी उपभोक्ताओं का बिजली बिल संबंधी डाटा प्रदर्शित करना हेागा। सभी बिल्डरों को अपना आडिट किया गया अकाउंट भी सार्वजनिक करना होगा। कोई भी बिल्डर या आवासीय समिति मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर उपभोक्ता का कनेक्शन भी नहीं काट सकेंगी।
HIGHLIGHTS
- हर उपभोक्ता का बिजली का बिल पोर्टल पर डालना होगा
- गड़बड़ी करने पर 15 हजार तक देना पड़ेगा जुर्माना
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग में रहने वाले लोगों से सिंगल प्वाइंट कनेक्शन के नाम पर वसूली करने वाले बिल्डरों पर नकेल कसने की तैयारी है। अब बिल्डर, अपार्टमेंट के निवासियों से अधिक बिल नहीं वसूल सकेंगे। हर एक के बिजली के बिल को पावर पोर्टल पर डालना होगा। इस प्रक्रिया में पहली गलती पर बिल्डरों और उनकी बनायी गई आवासीय समितियों पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। दूसरी गलती पर 10 हजार रुपये और तीसरी गलती पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाने के साथ सिंगल प्वाइंट कनेक्शन व्यवस्था को समाप्त करके मल्टी प्वाइंट में उसे बदल दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली कंपनियों को इस संबंध में आनलाइन पोर्टल बनाने के आदेश दिए गए हैं। पोर्टल पर बिल्डर को सभी उपभोक्ताओं का बिजली बिल संबंधी डाटा प्रदर्शित करना हेागा। सभी बिल्डरों को अपना आडिट किया गया अकाउंट भी सार्वजनिक करना होगा। कोई भी बिल्डर या आवासीय समिति मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर उपभोक्ता का कनेक्शन भी नहीं काट सकेंगी।