UP Parking Policy: उत्तर प्रदेश में लागू होगी नई पार्किंग पॉलिसी, रात के समय वाहन खड़ा करने पर इतना देना होगा शुल्क

उत्तर प्रदेश में नगर निगम सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रात में खड़े वाहनों से शुल्क वसूलने के लिए नई पार्किंग नीति लागू करने की तैयारी में है। शुल्क आबादी के अनुसार होगा जिसमें दोपहिया वाहनों के लिए 30-50 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 60-100 रुपये प्रति रात हो सकता है। बिना परमिट वाले वाहनों से तीन गुणा शुल्क लिया जाएगा।
HIGHLIGHTS
- नई पार्किंग नीति लागू करने की तैयारी
- नगर विकास विभाग ने मांगा सुझाव
लखनऊ। शहरों में सड़क किनारे रात के समय वाहन खड़ा करने पर अब पार्किंग शुल्क देना होगा। नगर निगमों में सार्वजनिक सड़क और स्थानों के किनारे रात में खड़े वाहनों से शुल्क वसूलने के लिए नई पार्किंग नीति लागू करने की तैयारी है। नगर विकास विभाग ने पार्किंग नीति लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अनंतिम नियमावली-2024 पर आपत्ति व सुझाव मांगा है।
नई पार्किंग नीति में आबादी के अनुसार नगर निगम रात्रि पार्किंग शुल्क वसूलेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर खड़े होने वाले वाहनों से एक रात का 100 रुपये, साप्ताहिक 300 और मासिक एक हजार व वार्षिक 10 हजार रुपये पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा।