PM Awas Yojana की अवधि बढ़ी, नए सिरे से होगा सर्वे; किन्हें मिलेगा लाभ और कौन होगा लिस्ट से बाहर पढ़ें डिटेल
HIGHLIGHTS
- पीएम आवास योजना के मानकों में बदलाव
- खुली बैठकें कर तैयार की जाएगी सूची
- दोपहिया वाहन हैं तो भी मिलेगा लाभ
उरई। PM Awas Yojana New Guideline: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की अवधि बढ़ा दी गई है। अब इसको 2024 से बढ़ाकर 2028-29 तक कर दिया गया है। पहले की प्रतीक्षा सूची में अब कोई लाभार्थी शेष नहीं बचा है।
अब नए सिरे से सर्वे कराकर छूटे हुए पात्रों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। खास बात यह भी है कि इस बार मानकों में कुछ परिवर्तन भी किया गया है। इसके लिए कवायद भी शुरू की जा चुकी है। जिला स्तर से लेकर ब्लाक स्तर तक बैठकें हो चुकी हैं।
सरकार ने योजना की अवधि बढ़ाई
हर जरूरतमंद को आवास योजना का लाभ मिल सके। कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रहे इसके लिए सरकार ने योजना की अवधि को बढ़ाकर 2028-29 तक कर दिया है।
पहले यह था कि जिस किसी के पास दोपहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर आदि है तो उसको पात्र नहीं माना जाता था लेकिन अब मानकों में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। दोपहिया वाहन रखने वालों को योजना का लाभ मिल सकेगा। 15 हजार रुपये मासिक कमाने वाले भी योजना के लिए पात्र होंगे।
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इस तरह होगा सर्वे
मोबाइल एप से माध्यम से सर्वे का कार्य कराया जाएगा। कार्ययोजना को लेकर जनपद स्तर पर बैठक हो चुकी है। ब्लाकों में भी बैठकें हो गई हैं। अब ग्राम पंचायतों में खुली बैठक हो रही हैं। हर ग्राम पंचायत में सर्वे रजिस्टर बनाया जाएगा। खुली बैठकों में पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की जाएगी।
मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास ने बताया कि योजना का लाभ सिर्फ पात्रों को मिले इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश बीडीओ व सचिवों को दिए गए हैं। योजना का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। परियोजना निदेशक डीआरडीए अखिलेश तिवारी ने बताया कि ग्राम पंचायतों में खुली बैठकें होने लगी हैं।
ये होंगे पात्र
- आश्रय विहीन परिवार
- बेसहारा अथवा भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले लोग
- हाथ से मैला ढोने वाले
- जनजातीय समूह
- वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर
ये नहीं ले सकेंगे योजना का लाभ
- मोटर युक्त तिपहिया अथवा चौपहिया वाहन धारक
- तिपहिया अथवा चौपहिया कृषि उपकरण धारक
- 50 हजार रुपये अथवा इससे अधिक केसीसी कार्ड धारक
- ऐसा परिवार जिसमें कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो
- सरकार के पास पंजीकृत गैर
- कृषि उद्यम वाले परिवार
- ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य 15 हजार रुपये मासिक से अधिक कमाता हो
- आयकर देने वाले परिवार
- व्यवसाय कर देने वाले परिवार
- ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो
- ऐसे परिवार जिनके पास पांच एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि हो