बिहार

Anant Singh: मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट ने 2 मामलों में किया बरी

Bihar Politics बाहुबली नेता पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 2 मामलों में बरी कर दिया। वह AK-47 मामले में कई वर्षों से जेल में बंद थे। उन्हें इंसास राइफल मामले में भी राहत मिली है। न्यायाधीश चंद्र शेखर झा की एकलपीठ ने बाहुबलि पूर्व विधायक अनंत सिंह को दो मामलों में बरी कर दिया।

  1. मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह 2 मामलों में बरी
  2. इंसास राइफल और एके-47 के दो मामले में गए थे जेल
  3. अनंत सिंह के मॉल रोड आवास से बरामद हुए थे हथियार

पटना। Anant Singh News: पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह  की दो अपील याचिकाओं को स्वीकृति देते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। पहला मामला दिनांक 24.6.2015 को उनके मॉल रोड, पटना आवास से इंसास राइफल मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की कथित बरामदगी से संबंधित है। जिसके तहत उन पर सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 दर्ज की गई थी।

उन पर आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत के द्वारा दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की ही धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। न्यायाधीश चंद्र शेखर झा की एकलपीठ ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दायर दो मामलों में बरी कर दिया।

दूसरा मामला उनके पैतृक घर से एके 47 राइफल, गोलियां और 2 ग्रेनेड की कथित बरामदगी से संबंधित है। दोनों अपील याचिकाओं पर वरीय अधिवक्ता पुष्कर नारायण शाही ने बहस की तथा राज्य का प्रतिनिधित्व अजय मिश्रा एपीपी ने किया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button