Delhi Liquor Policy: 17 माह बाद जेल से बाहर आएंगे AAP नेता मनीष सिसोदिया, शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

शराब नीति मामले में पिछले साल फरवरी से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। शराब नीति मामले की जांच सीबीआई आई ईडी द्वारा की जा रही थी। हालांकि, सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।
HIGHLIGHTS
- सुप्रीम कोर्ट से आप नेता मनीष सिसोदिया को राहत
- SC ने कहा- सिसोदिया ने ट्रायल में नहीं की देरी
- AAP ने फैसले के बाद भाजपा पर साधा निशाना
एजेंसी, नई दिल्ली (Delhi Liquor Policy)। शराब नीति मामले में 17 माह से जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। शुक्रवार को मामले में सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि ‘इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 17 महीने की जेल मनीष सिसोदिया काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा ED ने कहा था कि ये ट्रायल 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, वो होता नहीं दिख रहा। ED का आरोप खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने ट्रायल में देरी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। ये ऐतिहासिक फैसला है।
आप ने क्या कहा
मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर AAP नेता संजय सिंह ने कहा, “ये AAP और दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के लिए न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद केवल एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ कर जेल में डालो। मनीष सियोदिया के घर से एक रुपया बरामद नहीं हुआ। ED हमेशा समय मांगती रही और मामले को टरकाती रही। आज उन सब पर विराम लगा है ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है।”
फरवरी 2023 में किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया काफ फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था और तभी से वे जेल में बंद हैं। इससे पहले भी सिसोदिया जमानत के लिए कोर्ट का रुख कर चुके हैं, लेकिन हर बार ईडी और सीबीआई ने उन्हें जमानत देने का विरोध किया।