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GST 31 Dec Deadline: 31 दिसंबर तक नहीं किया जीएसटी रिटर्न फाइल, तो लगेगा 200 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना

जो व्यापारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के दायरे में आते हैं, उनके लिए यह खबर बहुत काम की है। जीएसटी का सालाना रिटर्न भी दाखिल किया जाता है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। यदि समय-सीमा में काम नहीं किया तो हर दिन के हिसाब से जुर्माना भरना होगा।

जीएसटी रिटर्न मासिक एवं त्रैमासिक के साथ ही एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इस तारीख तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ, तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

अगर आपका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से कम है और पांच करोड़ से अधिक है, तो यह जुर्माना 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। टर्नओवर पांच करोड़ तक है, तो जुर्माना 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा।

विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 का फायदा भी 31 दिसंबर तक

 

  • राज्य जीएसटी को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 27,500 करोड़ की जीएसटी वसूलनी है। इसमें से विभाग ने अभी तक करीब 13 हजार करोड़ ही वसूले हैं। इस प्रकार अभी भी 14 हजार करोड़ से ज्यादा की वसूली करनी है।

 

  • दूसरी ओर इन दिनों राज्य जीएसटी ने वर्ष 2017 से पहले के वैट मामलों को निपटाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की है। यह योजना उपभोक्ताओं के फायदे के लिए है।

 

  • आयकर विभाग अपने लंबित मामलों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 चला रहा है। 31 दिसंबर इस स्कीम की आखिरी तारीख है।

 

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