राष्ट्रीय

8 साल बाद खुलेगी जज की पत्नी की संदिग्ध मौत की फाइल, सुप्रीम कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

छत्तीसगढ़ में जिला व सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा के तत्कालीन एडीजे मानवेंद्र सिंह की पत्नी रंजना दीवान सिंह की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आय आदेश दिया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने यह कहते हुए सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी थी कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका कर सकते हैं।

HIGHLIGHTS

  1. ADJ की पत्नी ने 15 मई 2016 को लगाई थी फांसी
  2. महिला की मां और भाई की दायर की थी याचिका
  3. हाई कोर्ट होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला

दंतेवाड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में उच्च न्यायिक सेवा के जज की पत्नी की आठ वर्ष पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने महिला की मां और भाई की याचिका पर सीबीआई को जल्दी रिपोर्ट दाखिल करने कहा है।

15 मई 2016 को जिला व सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा के तत्कालीन एडीजे मानवेंद्र सिंह की पत्नी रंजना दीवान सिंह (37) ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। रंजना के मायके ग्राम किरारी, अकलतरा, जांजगीर से उनकी मां मंदाकिनी दीवान, भाई राजीव और सुबोध पहुंचे। तीनों मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। हालांकि गीदम पुलिस ने आत्महत्या बताकर 2017 में मामले को बंद कर दिया था।

CBI जांच करे, जरूरी हो तो FIR करे: SC

  • SC में कहा गया कि मृतका के पति के वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी होने के कारण जांच प्रभावित हुई।
  • यह आरोप लगाया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैनेज की गई। रिपोर्ट में मौत का सच छुपाया गया।
  • याचिकाकर्ता का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छह चोटें ऐसी पाई गईं जो मरने से पहले की थीं।
  • दोनों का विवाह 2014 में हुआ था। जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने CBI जांच का आदेश दिया।
  • कहा कि CBI जल्दी जांच करके रिपोर्ट दाखिल करे। यदि जरूरत हो तो एफआइआर भी दर्ज करे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button