यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, 20 लाख तक की सब्सिडी देगी सरकार; पढ़ें शर्तें
HighLights
- 23 अक्टूबर 2023 के बाद ईवी खरीदने वाले कर सकते आवेदन
- परिवहन विभाग का पोर्टल शुरू, आवेदन करने वालों को ही मिलेगी
लखनऊ। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों को सब्सिडी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। परिवहन विभाग ने इसका पोर्टल शुरू कर दिया है। सब्सिडी उन्हीं वाहन स्वामियों को मिलेगी, जो आनलाइन आवेदन करेंगे। इसका लाभ करीब 50 हजार से अधिक वाहन स्वामियों को मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी लेने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in) पर आवेदन करना होगा।
सब्सिडी केवल एक ही वाहन पर दी जाएगी। एग्रीग्रेटर्स/फ्लीट आपरेटरों को यह खरीद सब्सिडी अधिकतम दस दो पहिया या चार पहिया की खरीद पर और अधिकतम पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर खरीदने पर दी जाएगी। जुलाई में शासन ने ईवी खरीदने वालों को सब्सिडी देने के लिए आदेश जारी किया, अब पोर्टल फिर से खोला गया है।
वाहन खरीदते ही करें आवेदन
सहायक परिवहन आयुक्त नरेश कुमार ने बताया कि ईवी ग्राहक खरीदारी के समय ही सब्सिडी के लिए आवेदन कर दें। उनकी फोटो, आधार कार्ड व बैंक खाता अनिवार्य है। डीलर के यहां से ही आवेदन करना होगा।
ई-रिक्शा को नहीं मिलेगी सब्सिडी
इलेक्ट्रिक वाहनों में सिर्फ ई-रिक्शा को ही सब्सिडी नहीं मिलेगी। वजह, सब्सिडी ईवी को प्रमोट करने के लिए दी जा रही, जबकि ई-रिक्शा बिना प्रमोशन के ही इतनी अधिक संख्या में बिक चुके हैं कि आवागमन में समस्या बने हैं।
इन वाहनों को मिलेगी सब्सिडी वाहन
- सब्सिडी दोपहिया – 5000
- चार पहिया – एक लाख
- ई-बस गैर सरकारी – 20 लाख
- ई-गुड्स कैरियर – एक लाख
इतने ईवी की हो चुकी बिक्री
- अप्रैल से जुलाई 2024 तक – 7748
- अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक – 82093