8 मार्च को होगा लोक अदालत का आयोजन, ट्रैफिक चालान सहित अन्य मामलों का होगा निपटारा।

रायपुर। साल की पहली लोक अदालत 8 मार्च को आयोजित की जाएगी, जिसमें 2 लाख से अधिक राजीनामा योग्य मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर जिला कोर्ट परिसर में भी लोक अदालत का आयोजन होगा, जहां ट्रैफिक चालान, टैक्स, बीमा, बिजली बिल, जल कर, भूमिकर, श्रम विधि, निगम, पुलिस, बैंक, सिविल विवाद, भाड़ा नियंत्रण, चेक बाउंस और पारिवारिक न्यायालयों से जुड़े मामलों को निपटाने की प्रक्रिया होगी। लोक अदालत में खासतौर पर ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा। पिछली लोक अदालत में 2 हजार से अधिक ट्रैफिक चालान संबंधी प्रकरणों का समाधान किया गया था। इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
अब कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से लोक अदालत के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए *नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी* की वेबसाइट *www.cgslsa.gov.in* पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया।
1. वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन अप्लिकेशन लिंक पर क्लिक करें।
2. लीगल एड एप्लीकेशन फॉर्म भरें और सबमिट करें।
3. मोबाइल पर कन्फर्मेशन ईमेल और टोकन नंबर प्राप्त होगा।
4. इस टोकन नंबर से लोक अदालत के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं।
5. ट्रैफिक चालान की स्थिति में उसका नंबर देकर भी अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है। इसके अलावा सेवा प्राधिकरण के अधिकारी या अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों से भी मदद ली जा सकती है।
तीन महीने पहले 22 लाख से अधिक मामलों का निपटारा।
तीन महीने पहले हुई नेशनल लोक अदालत में प्रदेशभर के विभिन्न न्यायालयों में कुल 22.59 लाख से अधिक मामलों का निराकरण किया गया था। इसके अलावा 842 करोड़ रुपये के अवार्ड भी पारित किए गए थे। इससे पहले हुई तीन लोक अदालतों में कुल 23.74 लाख से ज्यादा मामलों का समाधान हुआ था, जिसमें रायपुर में ही 4 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया था। लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने मामलों को जल्दी और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के निपटा सकते हैं। खासतौर पर ट्रैफिक चालान मामलों में जुर्माने में छूट या समाधान का मौका मिलता है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ होता है।