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कैबिनेट बैठक: सरकारी भूमि से कब्जा हटाने के कानून में होगा संशोधन, आबकारी नीति को भी मिली मंजूरी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को और सख्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय पर सहमति बनी। इस विधेयक को बजट सत्र में विधानसभा में पेश कर पारित कराने की तैयारी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2025-26 को भी मंजूरी दे दी। नई नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, और यह पूर्ववत लागू रहेगी। राज्य में 674 मदिरा दुकानों और प्रीमियम शराब दुकानों का संचालन पहले की तरह जारी रहेगा।

शराब की दुकानों को लेकर लिए गए अहम फैसले।

देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत रेट ऑफर के तहत होगी।
विदेशी मदिरा का थोक क्रय एवं वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
विदेशी शराब की फुटकर दुकानों पर लागू 9.5 प्रतिशत अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा

व्यापारिक सुगमता को बढ़ाने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को अब सीधे पीएफआईसी (PFIC) द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, जिससे मंजूरी प्रक्रिया सरल होगी।

श्रम कानूनों में संशोधन को मंजूरी।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 को मंजूरी दी। इसमें कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे उद्योगों और श्रमिकों दोनों के हित सुरक्षित होंगे।

भर्ती प्रक्रिया में छूट।

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप-पंजीयक के नौ रिक्त पदों की पूर्ति के लिए एक बार के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में छूट देने का निर्णय लिया गया। इससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी।

औद्योगिक विकास नीति को प्रभावी बनाने के प्रयास।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शासन भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन को मंजूरी दी। सरकार का मानना है कि इससे उद्योगों को राहत मिलेगी।

उपभोक्ता आयोग में नए पद का सृजन।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक नए सदस्य पद के सृजन का निर्णय लिया गया है।

धान-चावल परिवहन दरों को मंजूरी।

कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य योजना में धान और चावल के परिवहन दरों को स्वीकृति दी है। इससे किसानों को राहत मिलेगी और उनकी उपज के बेहतर परिवहन की सुविधा मिलेगी।

 

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