आरबीआई ने इंडसइंड बैंक पर 27.30 लाख का जुर्माना लगाया है
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)की ओर से नियमों का पालन न करने पर बैंकों पर हमेशा से ही जुर्माना लगाया जाता है। वहीं अब आरबीआई ने जमा राशि पर ब्याज से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने पर इंडसइंड बैंक पर 27.30 लाख का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक की ओर से दी गई जानकारी में इस बारे में बताया गया है. आरबीआई ने 31 मार्च 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के बारे में सुपरवाइजरी इवेल्यूशन के लिए एक वैधानिक निरीक्षण के बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया था।
पेनाल्टी लगाना अनिवार्य
इंडसइंड बैंक द्वारा दिए गए जवाब और एडिशनल प्रेजेंटेशन पर ध्यान देने के बाद आरबीआई (RBI) ने यह पाया कि अपात्र संस्थाओं के नाम पर कुछ सेविंग अकाउंट खोलने से संबंधित आरोप सही साबित हुए हैं. इसके लिए पेनाल्टी लगाना अनिवार्य है।
आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामियों पर लगाया गया है. इसका मकसद इंडसइंड बैंक की ओर से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या एग्रीमेंट की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।
मणप्पुरम फाइनेंस पर लगा जुर्माना
वहीं एक और मामले में केंद्रीय बैंक ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (KYC) नियमों के प्रावधान का पालन नहीं करने पर मणप्पुरम फाइनेंस पर 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है. इसे लेकर आरबीआई ((RBI)) ने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में NBFC का वैधानिक निरीक्षण कर कंपनी को नोटिस जारी किया गया।
नोटिस पर मणप्पुरम फाइनेंस के जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई ((RBI)) ने कहा कि कंपनी, ग्राहक बनाते समय, पैन कार्ड जारी करने वाले अधिकारी की सत्यापन सुविधा से ग्राहकों के पैन कार्ड की जांच करने में नाकाम रही है।
16 दिसंबर को जारी किया गया आदेश
आदेश को 16 दिसंबर, 2024 को जारी किया गया था. जांच में पाया गया कि कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक के ‘जानें अपना ग्राहक’ (KYC) नियमों का पालन करने में बड़ी चूक की है।
ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?
बता दें कि पहले भी नियमों का पालन नहीं करने पर रिजर्व बैंक की ओर से कई बैंकों पर जुर्माना लगाया जा चुका है. लेकिन आरबीआई (RBI) की ओर से बैंकों पर इस तरह लगाए जाने वाले जुर्माने से ग्राहकों पर कोई असर नहीं होता।